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सरायकेला : तबरेज मॉब लिंचिंग मामले में 10 लोग दोषी करार, दो बरी

Jamshedpur (Rohit Kumar)चर्चित तबरेज अंसारी हत्याकांड मामले में चार साल बाद सरायकेला कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 1 अमित शेखर की अदालत ने जमानत पर बाहर नौ आरोपियों को हिरासत में लेने का आदेश दिया है. वहीं कोर्ट ने दो आरोपी सत्यनारायण नायक और सुमंत प्रधान को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया है. अदालत ने मामले में आरोपी भीम सिंह मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, सुमंत महतो, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली एवं प्रकाश मंडल को दोषी पाया है. इसके बाद सभी आरोपियों को तत्काल न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. मामले का मुख्य आरोपी पप्पू मंडल फिलहाल जेल में बंद है. अदालत 5 जुलाई को सजा के बिंदू पर सुनवाई करेगा. [caption id="attachment_681658" align="aligncenter" width="600"]https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/06/seraikela-Tabrej.jpg"

alt="" width="600" height="400" /> तबरेज का फाइल फोटो.[/caption] इसे भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/unreserved-superfast-special-train-leaves-from-dhanbad-to-chennai/">धनबाद

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13 लोगों को पुलिस ने किया था गिरफ्तार 

इस मामले में कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इसमें एक आरोपी की मौत हो चुकी है और दो आरोपी को अदालत ने बरी कर दिया है. लोक अभियोजक (पीपी) अशोक कुमार राय ने बताया कि अदालत ने सभी को आईपीसी की धारा 304, 341, 323, 325 और 295ए में दोषी पाया है. सभी को 5 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी. इसे भी पढ़ें : साहिबगंज">https://lagatar.in/sahibganj-the-counter-in-charge-of-the-liquor-shop-injured-the-auditor-by-stabbing-him/">साहिबगंज

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बुरी तरह से पिटाई से मौत का जिक्र

तबरेज की मौत के बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया था. डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट, हड्डियों का टूटना, अंगों का काम बंद होना और हार्ट चैंबर में खून का भर जाना बताया था. डॉक्टरों ने रिपोर्ट में बताया था कि बुरी तरह पिटाई से तबरेज की मौत हुई थी. इसे भी पढ़ें : सीसीएल">https://lagatar.in/inauguration-of-online-portal-for-retired-personnel-in-ccl/">सीसीएल

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कब क्या हुआ

1. 17 जून की रात को गांव वालों ने घर में घुस कर चोरी के आरोप में तबरेज को पकड़ा और पिटाई की. 2. 18 जून को पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर तबरेज को जेल भेजा था. 3. 22 जून को सरायकेला जेल में तबीयत बिगड़ने पर उसे सरायकेला सदर अस्पताल भेजा पर तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसे टीएमएच रेफर किया गया, रास्ते में मौत हो गई. 4. 22 जून को मृतक की पत्नी साइस्ता परवीन की शिकायत पर खरसावां थाना में पप्पू मंडल समेत 100 ग्रामीणों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई. 5. 23 जून को पप्पू मंडल को पुलिस ने किया गिरफ्तार. 6. 24 जून को 10 अन्य आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा, थाना और सीनी ओपी प्रभारी निलंबित. 8. पुलिस ने आरोप पत्र समर्पित करते हुए सितंबर में हत्या की धारा हटाते हुए गैर इरादतन हत्या की धारा 304 के तहत न्यायालय में दाखिल किया जिसको लेकर काफी विरोध-प्रदर्शन हुआ. 9. 18 सितंबर को मामले में तब नया मोड़ आ गया जब पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ दर्ज की गई पूरक आरोप पत्र में गैर इरादतन हत्या की धारा हटाते हुए हत्या की धारा 302 को जोड़ते हुए आरोप पत्र समर्पित किया. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-on-the-initiative-of-the-mp-railway-officials-will-inspect-makdumpur-munshi-mohalla-canal-on-28/">जमशेदपुर

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ये है मामला 18 जून 2019 को धातकीडीह में घर में चोरी करने घुसे तबरेज की भीड़ ने पिटाई कर डाली थी. जिसे बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया था. जहां से उसे मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. जहां तबीयत बिगड़ने पर 21 जून को तबरेज को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इसी क्रम में 22 जून 2019 को इलाज के दौरान तबरेज की मौत हो गयी थी. बाद में इसको लेकर खूब हाय तौबा मचा था. इसे मॉब लिंचिंग का रूप देकर प्रचारित किया गया. भीड़ ने पिटाई का एक वीडियो भी वायरल किया था. [wpse_comments_template]

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