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सरायकेला : अवैध डोडा के साथ धराए दो लोगों को 10 साल सश्रम कारावास की सजा

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Seraikela : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने अवैध डोडा व्यापारी मुमताज मियां और बस चालक अनवर हुसैन उर्फ मोहम्मद अनवर हुसैन को 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. दोनों के पास से 197.300 किलोग्रामी अवैध डोडा (पोस्ता) पकड़ाया था. 18/(बी) आर/ डब्ल्यू सेक्शन 25 ऑफ एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत उक्त दोनों आरोपियों को मामले का दोषी पाते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा के साथ-साथ एक-एक लाख रुपए जुर्माना की सजा भी सुनाई है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में प्रत्येक को दो-दो साल अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. तत्कालीन चांडिल थाना प्रभारी पुलिस अवर निरीक्षक रणविजय सिंह के बयान पर चांडिल थाना कांड संख्या 39/ 2019 के तहत मामला दर्ज किया गया था. इसे भी पढ़ें : आदित्यपुर">https://lagatar.in/adityapur-a-case-will-be-filed-against-the-contractor-if-the-work-of-railway-tunnel-is-not-started-in-48-hours-front/">आदित्यपुर

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इसमें उन्होंने बताया था कि 27 मार्च 2019 को 12:30 बजे गुप्त सूचना मिली कि रांची से कोलकाता जाने वाली हीरा एंड हीरा बस से काफी मात्रा में डोडा लोड कर कोलकाता भेजा जा रहा है. इसकी सूचना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चांडिल को देते हुए उनके नेतृत्व में दो छापामारी दल का गठन कर रात के तकरीबन 1:30 बजे तेजी से जा रही उक्त बस का पीछा कर एनएच 33 पर सुमन होटल के समीप पकड़ा गया. हीरा एंड हीरा बस (जेएच01बीजेड- 5816) की तलाशी लेने पर पिछली सीट और स्लीपर से छोटा, बड़ा प्लास्टिक एवं रेक्सीन के 9 बैग में 197.300 किलोग्राम डोडा बरामद किया गया. पूछने पर सफर कर रहे यात्री मुमताज मियां ने उसे अपना बताते हुए कहा कि बस के चालक मोहम्मद अनवर हुसैन और मालिक के साथ मिलीभगत कर डोडा का कारोबार किया जा रहा है. [wpse_comments_template]

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