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सरायकेला : दुष्कर्म के आरोपी को एडीजे 1 ने सुनायी आजीवन कारावास व 10 हजार अर्थ दंड की सजा

Seraikela : जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में एक 11 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी 55 वर्षीय बलराम हेम्ब्रम को एडीजे वन की कोर्ट ने धारा 376(2) के तहत आजीवन कारावास की सजा शनिवार को सुनाई है. इस सजा के साथ ही दस हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. अर्थ दंड नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. अर्थ दंड की राशि पीड़िता को दी जाएगी. घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार विगत एक अगस्त 2018 की है. इसे भी पढ़ें : चांडिल">https://lagatar.in/chandil-demand-to-allow-final-year-graduate-students-to-fill-the-form-in-b-ed-enrollment-portal/">चांडिल

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घटना के दिन लड़की के माता पिता नहीं धे घर पर

घटना के दिन लड़की के माता पिता अपने अपने काम से बाहर गये थे और लड़की घर पर अकेली थी. दोपहर लगभग तीन बजे लड़की भी लकड़ी चुनने के लिए घर से बाहर निकली जहां गांव के ही बलराम हेम्ब्रम ने उसके साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया था. संध्या समय घर लौटने पर पीड़िता के पिता को घटना की जानकारी मिली थी. अगले दिन सुबह लड़की के पिता ने आरोपी के खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. [wpse_comments_template]

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