- सुयोग्य लाभुक 10 अगस्त तक नजदीकी कैम्प में आवेदन जमा करें : डीसी
- उपायुक्त एवं अपर उपायुक्त ने दिखाई हरी झंडी
- सभी पंचायत एवं नगर निकायों में लगेगा विशेष कैंप
: झारखंड के अधिकारी नहीं लागू कर पा रहे सीएनटी – रामहरि गोप
लाभ पाने के ये होना जरूरी
झारखंंड का निवासी होना अनिवार्य, उम्र 21 वर्ष से अधिक व 50 वर्ष से कम आयु वर्ग, आधार से जुड़ा सिंगल (एकल) बैंक खाता, जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं है वे भी योजना का लाभ दिसम्बर-2024 तक उठा सकते हैं, उसके पश्चात बैंक खाता को आधार से जुड़वाना जरूरी है, मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड, झारखंंड राज्य के राशन कार्डधारी परिवार (पीला राशन कार्ड (अंत्योदय अन्न योजना), गुलाबी राशन कार्ड (पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड), सफेद राशन कार्ड (K-Oil राशन कार्ड), हरा राशन कार्ड. इसे भी पढ़ें : Jamshedpur">https://lagatar.in/jamshedpur-women-are-becoming-self-reliant-by-getting-training-in-sewing-and-embroidery/">Jamshedpur: सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन रहीं महिलाएं
इन्हें नहीं मिलेगा लाभ
आयकर अदा करने वाले परिवार, ईपीएफधारी आवेदक महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. आवेदिका स्वयं या उनके पति- केंद्र/राज्य सरकार अथवा केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित / स्थायीकर्मी/संविदाकर्मी/मानदेयकर्मी के रूप में नियोजित हों अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहें हों. जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंंड सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा. जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक हो. इसे भी पढ़ें : Kiriburu">https://lagatar.in/kiriburu-hellish-situation-due-to-water-logging-in-dozens-of-villages-of-saranda/">Kiriburu: सारंडा के दर्जनों गांवों में जल-जमाव से नारकीय स्थिति
कहां मिलेगा आवेदन पत्र
- आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका द्वारा घर-घर जाकर आवेदन फॉर्म निःशुल्क दिया जायेगा.
- ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर आयोजित विशेष कैंप में विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किए जायेंगे.
- शहरी क्षेत्र में चयनित केंद्र पर आयोजित विशेष कैंप में विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किए जायेंगे.
- आवेदिका को स्वयं कैंप स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उनका आधार एवं फोटो सत्यापन किया जा सके.
- ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा.
- आवेदिका को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर हर महीने मिलेगी राशि के भुगतान की जानकारी.
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