Seraikela: हत्या के एक मामले पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय कंकन पट्टादार की अदालत ने बाला सिंह मुंडा को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. भादवि की धारा 302 के तहत मामले का दोषी पाते हुए न्यायाधीश ने आरोपी बाला सिंह मुंडा को सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ ₹10000 जुर्माना की सजा भी सुनाई है. जुर्माना नहीं अदा कर पाने की स्थिति में दोषी को छह महीने अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.
ईचागढ़ थाना के अमनद्री गांव का है मामला, 7 अगस्त 2018 को हुई थी हत्या
ईचागढ़ थाना कांड संख्या 33/ 2018 के तहत अमनद्री गांव निवासी भोला नाथ सिंह मुंडा की शिकायत पर मामला दर्ज किया था. जिसमें भोला नाथ सिंह मुंडा ने बताया था कि दिनांक 7 अगस्त 2018 को दिन के तकरीबन 10 बजे गांव के शिव प्रसाद लोहार ने टेलीफोन पर सूचना दी कि मां की किसी ने हत्या कर दी है. शाम तकरीबन 4 बजे सपरिवार घर पहुंचकर देखा कि उनकी मां खून से लथपथ जमीन पर मृत पड़ी हुई हैं.
प्राथमिकी में बाला सिंह मुंडा पर लगाया था आरोप
प्राथमिकी में उन्होंने बताया कि एक सप्ताह पूर्व गांव के बाला सिंह मुंडा, सरी सिंह मुंडाइन एवं गुनजारी सिंह मुंडा के साथ खेत में पानी पटाने को लेकर गाली गलौज एवं विवाद हो गया था. उसी समय से बाला सिंह मुंडा द्वारा परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी. भोला नाथ सिंह मुंडा ने आशंका जताई थी कि बाला सिंह मुंडा ने ही उनकी मां 70 वर्षीय मूनी बाला सिंह मुंडाइन की लाठी डंडा से पीटकर एवं पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी है.
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