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सरायकेला : अवैध गांजा का कारोबार करने वाले को कोर्ट ने दी 10 साल की सजा

Saraikela : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने अवैध गांजा के कारोबार के एक मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त गांजा कारोबारी नेहरू कुंभकार को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. 1985 के एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (b) ii (c) के तहत उक्त सजा का प्रावधान करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उस पर एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. राजनगर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक यज्ञनारायण तिवारी ने इस संबंध में राजनगर थाना कांड संख्या 42/2018 के तहत मामला दर्ज कराया था. इसे भी पढ़ें : बिहार">https://lagatar.in/promotion-of-31-ips-of-bihar-cadre-patna-ssp-upendra-sharma-became-dig/">बिहार

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इसमें उन्होंने बताया था कि गुप्त सूचना के आधार पर राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रांजड़ गांव निवासी 35 वर्षीय नेहरू कुंभकार को घर में नशीले पदार्थ गांजा का अवैध कारोबार करते हुए गिरफ्तार किया था. घटना 16 जून 2018 की है. छापामारी के दौरान नेहरू भागने में सफल रहा था. इस दौरान नेहरू के घर से दो-दो किलो वजन के कुल 22 पैकेट, लगभग पांच किलो वजन का एक पैकेट और प्लास्टिक बैग में खुला तकरीबन 2 किलो गांजा बरामद किया गया था. इस दौरान पुलिस को बगल में पड़े खटिया से एक रजिस्टर भी बरामद हुआ था. जिस पर गांजा के लेनदेन का हिसाब के साथ विनायक स्प्रिंग लिखा हुआ मिला था. [wpse_comments_template]

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