Saraikela : अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अजीत कुमार सिंह की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त दीपक कुमार महतो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने भादवि की धारा 376 (डीए) के तहत अभियुक्त दीपक को मामले का दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. इसी प्रकार 354 (ए2) का दोषी पाते हुए तीन साल सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना और 10 पोक्सो एक्ट के तहत मामले का दोषी पाते हुए सात साल सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. इसे भी पढ़ें : कांड्रा">https://lagatar.in/kandra-due-to-the-fog-the-car-driver-did-not-see-the-truck-hit-it-from-behind/">कांड्रा
: कुहासा के कारण कार चालक को नहीं दिखा खड़ा ट्रक, पीछे से ठोका सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, जबकि जुर्माने की प्राप्त कुल राशि नाबालिग पीड़िता को देने का आदेश न्यायालय ने दिया है. खरसावां थाना कांड संख्या 66/2020 एवं पोक्सो केस संख्या 44/ 2020 के तहत दर्ज मामले के संबंध में बताया गया है कि कुचाई के पोण्डाकाटा गांव निवासी दीपक कुमार महतो ने वर्ष 2020 में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था. [wpse_comments_template]
सरायकेला : नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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