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सरायकेला: दहेज हत्या में पति, सास, ससुर व ननद को 10 साल की सश्रम सजा

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Saraikela : सरायेकला-खरसावां जिले के गम्हरिया विश्वकर्मा कॉलोनी में ब्याही गयी पूजा कुमारी ने 5 अगस्त को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. मामले में परिवार के लोगों ने दहेज के लिए और आत्महत्या के लिये प्रेरित करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था. मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एडीजे टू कंकण पट्टेदार की अदालत ने शनिवार को पति अजीत कुमार सिंह, सास प्रभावती देवी, ससुर विनय कुमार सिंह और ननद अरूणा कुमारी को 10 साल की सश्रम सजा सुनायी है. धारा 304 बी में 10 साल की सश्रम सजा, दहेज प्रताड़ना की धारा 498 ए में तीन साल की सजा और पांच हजार का जुर्माना लगाया है. इसी तरह से डेहरी एक्ट के तहत एक वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. सभी सजाए साथ-साथ चलेगी. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर:">https://lagatar.in/jamshedpur-thieves-had-entered-the-house-posing-as-a-scrap-dealer-broke-the-lock-of-the-locked-house-and-carried-the-goods-on-the-handcart/">जमशेदपुर:

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पूजा का गोविंदपुर में था मायका

पूजा कुमारी का मायका पूर्वी सिंहभूम जिले के गोविंदपुर में था. उसकी शादी 16 फरवरी 2020 को गम्हरिया के विश्वकर्मा कॉलोनी निवासी अजीत कुमार सिंह के साथ हुई थी. उसे शादी के बाद से ही दहेज को लिये प्रताडित किया जाता था. पांच अगस्त 2020 को मायकावालों को फोन पर बताया गया था कि पूजा ने फांसी लगा ली है और उसे टीएमएच लेकर आये हैं. जब मायका पक्ष के लोग अस्पताल पहुंचे थे तब पूजा को मृत अवस्था में पाया था. इसके बाद आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला गम्हरिया थाने में दर्ज कराया था. पूजा के शरीर पर तब चोट के निशान भी देखे गये थे. इसे भी पढ़ें : आदित्यपुर:">https://lagatar.in/adityapur-police-caught-one-with-58-pudiya-brown-sugar-from-muslim-basti/">आदित्यपुर:

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