: सड़क किनारे दुकान लगाने वालों को नगर निगम ने दिया अंतिम अल्टीमेटम
न्यूनतम 10 डिसमिल एवं अधिकतम 5 एकड़ जोत वाले आवेदक करा सकते हैं निबंधन
जिला सहकारिता पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी अशोक तिवारी ने बताया कि इस योजना में किसानों ने निबंधन कराना प्रारंभ कर दिया है. निबंधन की प्रक्रिया काफी सरल है. आवेदक स्वयं वेबसाइट में जाकर या नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में निबंधन करा सकते हैं. न्यूनतम 10 डिसमिल एवं अधिकतम 5 एकड़ जोत वाले आवेदक निबंधन करा सकते हैं. इस योजना के तहत आवेदक किसान को कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा. गूगल सर्च इंजन में झारखंड राज्य फसल राहत योजना लिख कर क्लिक करने से यह साइट (htpps//jrfry.jharkhand.gov.in) खुल जाएगी. उसके बाद निबंधन के ऑप्शन आ जाएंगे. इसे भी पढ़े : दिल्ली">https://lagatar.in/delhi-high-court-summons-jairam-pawan-khera-asked-to-remove-controversial-tweet-on-iranis-daughter/">दिल्लीहाईकोर्ट ने जयराम, पवन खेड़ा को समन भेजा, ईरानी की बेटी पर किया गया विवादित ट्वीट हटाने को कहा
सीसीई के आधार पर किया जाएगा क्षति का आकलन
मिली जानकारी के अनुसार प्राकृतिक प्रकोप के कारण होने वाले फसल क्षति का आकलन एवं निर्धारण सीसीई के आधार पर किया जाएगा. आंकलन पश्चात 30 से 50% क्षति पर आवेदक को प्रति एकड़ 3000 व 50% से अधिक पर 4000 रुपये प्रति एकड़ सहायता राशि प्राप्त होगी. इसे भी पढ़े : मनोहरपुर">https://lagatar.in/manoharpur-12-feet-long-python-found-in-chiriya-bazar-hata/">मनोहरपुर: चिरिया बाजार हाता में मिला 12 फीट लंबा अजगर [wpse_comments_template]

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