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सरायकेला: हत्या कर आत्महत्या की शक्ल देने के मामले में पति को सश्रम आजीवन कारावास

Seraikela: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने हत्या कर आत्महत्या का रूप देने के एक मामले पर सुनवाई करते हुए मामले के अभियुक्त ठाकुरा मुर्मू को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने भादवि की धारा 302 के तहत अभियुक्त ठाकुरा मुर्मू को मामले का दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास के साथ-साथ ₹10000 अर्थदंड की सजा भी सुनाई है. अर्थदंड नहीं अदा कर पाने की स्थिति में अभियुक्त को छह महीने साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. इसे भी पढ़ें: घाटशिला:">https://lagatar.in/ghatshila-burnt-body-of-youth-found-near-railway-track-suspense-over-cause-of-death/">घाटशिला:

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जामडीह निवासी पिता लखन हांसदा की शिकायत पर दर्ज कराया गया था  मामला

सरायकेला थाना कांड संख्या 68/ 2017 के तहत राजनगर के जामडीह निवासी लखन हांसदा की शिकायत पर मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें लखन हांसदा ने बताया था कि उनकी पुत्री मालती मुर्मू( हांसदा) का प्रेम विवाह राजनगर के रोला निवासी ठाकुरा मुर्मू के साथ दिनांक 7 नवंबर 2017 को हुआ था. प्रेम विवाह के महज तीन दिन बाद ही घटना को अंजाम दिया गया.

गमछे से लटकते हुए मालती की लाश मिली थी

बताया गया था कि ठाकुरा द्वारा धान कटाई के दौरान ठाकुरा के बड़े भाई हरि मुर्मू की पत्नी बासंती मुर्मू के साथ मालती का झगड़ा हुआ था. जिसके बाद घर में गमछे से लटकते हुए मालती की लाश मिली थी. अनुसंधान के क्रम में गमछा से गला दबाकर हत्या करने के बाद इसे आत्महत्या का रूप देने की बात सामने आई थी. जिसमें स्वर्गीय मालती के पति ठाकुरा मुर्मू, उसके बड़े भाई हरि मुर्मू, मंझले भाई सुनील मुर्मू एवं संझले भाई हुडिंग मुर्मू, सास लोजी मुर्मू  को भी आरोपी बनाया गया था. इसे भी पढ़ें: जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-after-five-years-of-love-marriage-in-parsudih-the-accused-of-killing-the-wife-arrested-after-five-days/">जमशेदपुर

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