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सरायकेला: लेबर सप्लायर की हत्या में सुभाष चावड़े को आजीवन कारावास

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Saraikela: अक्तूबर 2015 को पांचू गोपाल मंडल की हुई हत्या के मामले में सजा के बिंदु पर सुनवायी करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने सुभाष चावड़े को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इसके पहले अभियुक्त सुभाष चावड़े को भादवि की धारा 302 के तहत मामले में दोषी पाया गया था. कोर्ट की ओर से उसपर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त सुभाष को 6 महीने अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. इसे भी पढ़ें : खरसावां">https://lagatar.in/kharsawan-1805-students-appeared-the-eighth-board-examination/">खरसावां

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क्या था पूरा मामला

आदित्यपुर थाना कांड संख्या 380/ 2015 के तहत मृतक पांचू गोपाल मंडल के छोटे भाई गोविंदा मंडल की शिकायत पर मामला दर्ज कराया गया था. गोविंदा ने बताया था कि उसका बड़ा भाई मृतक पांचू गोपाल मंडल 8 वर्षों से आदित्यपुर के बिल्डर पातो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के यहां लेबर सप्लायर का काम करता था. जो घटना के समय रिवर व्यू कॉलोनी आदित्यपुर में बन रहे एमपी मोदी अपार्टमेंट में लेबर सप्लाई कर रहा था. 12 अक्टूबर 2015 की शाम करीब 7  बजे मृतक पांचू गोपाल फोन कर छोटे भाई गोविंदा मंडल को घर के लिए पैसा देने को लेकर आदित्यपुर बुलाया. 13 अक्टूबर 2015 कि सुबह 7  बजे एमपी मोती अपार्टमेंट आदित्यपुर पहुंचने पर गोविंदा मंडल ने पाया कि फ्लैट के 109 नंबर कमरा में उसके बड़े भाई पांचू गोपाल मंडल कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी गई है. पुलिस ने छान-बीन के दौरान मामले का खुलासा किया था. इसे भी पढ़ें : आदित्यपुर">https://lagatar.in/adityapur-jindal-built-the-road-by-laying-a-pipeline-but-the-crack-occurred-in-two-days/">आदित्यपुर

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