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सरायकेला : जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में नौ वर्षों बाद मिला शिकायतकर्ता को न्याय

Seraikela (Bhagya Sagar Singh) : जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने यूको बैंक गम्हरिया शाखा से संबंधित एक मामले में 9 वर्षों तक सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों के बीच सौहार्द्रपूर्ण तरीके से समझौता कराया. शनिवार को जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह के हाथों दोनों शिकायतकर्ताओं घासीराम एवं लखिन्द्र मार्डी को चेक के माध्यम समझौता राशि का भुगतान किया गया. मामले के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार घासीराम एवं लखींद्र मार्डी ने 4 मार्च 2002 को यूको बैंक गम्हरिया शाखा में 60 महीने के लिए 130000 एवं 150000 रुपए का दो फिक्स्ड डिपॉजिट किया था. इसे भी पढ़ें : चक्रधरपुर">https://lagatar.in/chakradharpur-information-given-to-sevika-helpers-about-sukanya-scheme/">चक्रधरपुर

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रिकार्ड में नाम नहीं मिलने की बात कहकर शाखा प्रबंधक ने लौटाया

मैच्योरिटी होने पर 60 महीने के बाद 1,30,000 का फिक्स डिपाजिट बढ़कर 1,97,363 रुपया तथा डेढ़ लाख के फिक्स्ड डिपॉजिट पर ₹2,28,419 बैंक द्वारा देने की बात कही गई थी. मैच्योरिटी समय पूर्ण होने पर घासीराम एवं लखींद्र यूको बैंक गम्हरिया में मैच्योरिटी की राशि लेने पहुंचे तो वहां उनका रिकार्ड नहीं था. ये लोग अपना सर्टिफिकेट लेकर बैंक पहुंचे थे. बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक ने राशि भुगतान के लिए जब रिकार्ड की जांच की तो दोनों का नाम नहीं मिला. शाखा प्रबंधक ने उन्हें बताया कि बैंक के रिकार्ड में उनके फिक्स डिपाजिट का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है. उन्होंने बताया कि पहले बैंक का कामकाज ऑफलाइन चलता था जब सारे काम ऑनलाइन में तब्दील किया गया तो शायद उनके द्वारा किए गए फिक्स्ड डिपॉजिट ऑनलाइन नहीं हो पाया है. इसलिए बैंक भुगतान करने से इनकार कर दिया. इसे भी पढ़ें : घाटशिला">https://lagatar.in/ghatshila-bhadra-amavas-festival-celebrated-at-agrasen-smriti-bhawan/">घाटशिला

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2013 में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण केन्द्र में हुआ था मामला दर्ज

बैंक द्वारा फिक्स डिपॉजिट की राशि भुगतान करने से इंकार करने पर घासीराम एवं लखींद्र मार्डी ने वर्ष 2013 में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में जाकर यूको बैंक गम्हरिया शाखा के विरुद्ध ₹591065 रुपये का दावा करते हुए उपभोक्ता विवाद निवारण के तहत मामला दर्ज किया था. कंज्यूमर वाद संख्या 2/2013(8) के अंतर्गत मामला दर्ज कर 9 वर्षों तक मामले की सुनवाई हुई. जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने मामले की सुनवाई की और दोनों पक्षों ने सौहार्द्रपूर्ण ढंग से विवाद सुलझाया और बैंक प्रबंधक एवं शिकायतकर्ता दोनों के बीच हुए समझौते के आधार पर तत्काल मामले का निपटारा किया गया. जिसमें 457382 रुपैया भुगतान पर सहमति बनी, यह राशि चेक के माध्यम से शिकायत कर्ता को भुगतान किया गया. [wpse_comments_template]

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