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7 साल जेल में रहेंगे टीपीसी सब जोनल कमांडर समेत सात उग्रवादी, आर्म्स एक्ट मामले में कोर्ट ने सुनायी सजा

अमेरिकन स्टेनगन समेत कई हथियार हुए थे बरामद Chatra : टीपीसी सब जोनल कमांडर रामराज रजक समेत सात उग्रवादी सात साल जेल में रहेंगे. अपर जिला और सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को आर्म्स एक्ट के मामले में सातों अभियुक्तों को सात-सात साल की सजा सुनायी है. इन उग्रवादियों में सब जोनल कमांडर रामराज रजक, उमेश कुमार, गणेश कुमार महतो, होरिल भुईयां राहुल कुमार, श्याम उरांव और दिलीप कुमार शामिल हैं. इन उग्रवादियों को चतरा पुलिस ने 19 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया था. इनके पास से एम-1 गैंड राइफल, एक एसएलआर, एक अमेरिकी स्टेनगन, एक बंदूक, देशी कट्टा, 105 कारतूस समेत कई अन्य सामान बरामद हुए थे.

लेवी वसूलने की योजना बना रहे थे सभी उग्रवादी

चतरा जिले के एसपी राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि टीपीसी उग्रवादी संगठन के सब जोनल कमांडर रामराज रजक अपने दस्ता के अन्य सदस्यों के साथ हथियार के बल पर लेवी वसूलने की योजना बना रहे हैं. जिसके बाद एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर सिमरिया एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया था. इस टीम में सीआरपीएफ के 20 जवानों को शामिल किया गया था. गठित टीम ने टूटकी जंगल में छापेमारी अभियान चलाया. इसी दौरान पुलिस की टीम को देखकर एक संदिग्ध व्यक्ति भागने लगा. जिसके बाद टीम ने उसे पकड़ा और पूछताछ की. पूछताछ में संदिग्ध व्यक्ति ने खुद को टीपीसी सब जोनल कमांडर रामराज रजक बताया. रामराज ने पुलिस को यह भी बताया कि 1997 से 2010 तक वह भाकपा माओवादी में सब जोनल कमांडर के पद पर था. इसके बाद 2015 में टीपीसी एरिया कमांडर के रूप में जुड़ा. सब जोनल कमांडर अविनाश के जेल जाने के बाद उसे टीपीसी का सब जोनल कमांडर बना दिया गया. रामराज की निशानदेही पर पुलिस की टीम ने छह अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया. रामराज रजक के ऊपर जिले के अलग-अलग थाने और बिहार के दो थाने में कुल 8 मामले दर्ज हैं. [wpse_comments_template]

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