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लातेहार: मानव तस्करी के आरोपी को सात साल की सजा

Latehar: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने मानव तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी सोनिया बीवी उर्फ सोनिया प्रवीण को अधिकतम सात वर्षों की कारावास एवं पांच हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनायी. प्रभारी जिला अभियोजन पदाधिकारी एके दास के अनुसार महुआडांड़ निवासी सज्जू घासी ने उसकी बेटी को बहला फुसलाकर दिल्ली ले जाने की एक प्राथमिकी महुआडांड़ थाना में 20 अप्रैल 2015 को सोनिया बीवी उर्फ सोनिया परवीन के खिलाफ दर्ज कराया था. प्राथमिकी में सूचक ने बताया था कि उनकी बेटी को सोनिया परवीन राजौरी गार्डन दिल्ली ले गई थी. अभियोजन के द्वारा कुल छह गवाहों को पेश किया गया. पीड़िता सोनिया प्रवीण के घर से बरामद हुई इसलिए पुलिस द्वारा गृह स्वामी तैबून बीबी के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किया था. अदालत ने सुनवाई के उपरांत तैबुन को रिहा कर दिया. जबकि सोनिया को सात वर्ष कठोर कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माना, भादवि की धारा 368 के तहत पांच वर्षों की कठोर कारावास व तीन हजार रुपए जुर्माना एवं भादवि की धारा 372 के तहत सात वर्षों की कठोर कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में अधिकतम तीन माह की कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने सभी सजा साथ-साथ चलाये जाने का आदेश पारित किया. इसे भी पढ़ें - पश्चिम">https://lagatar.in/west-bengal-governor-seeks-appointment-with-amit-shah-says-bengal-is-not-safe-for-women/">पश्चिम

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