Medininagar: हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के कांड संख्या 178/2017 के अंतर्गत दर्ज मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-03, पलामू के न्यायालय ने छह अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है. न्यायालय ने अभियुक्त गुलाम खवाजा, अयुब अंसारी, बसीर आलम, नजीय आलम, सदाम हुसैन और सलाउद्दीन अंसारी को धारा 307 के तहत सात वर्ष कारावास की सजा दी. इसके साथ ही, प्रत्येक अभियुक्त पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. घटना 4 सितंबर 2017 की रात नौ बजे की है. वादी रेजाजूद्दीन अंसारी, जो कि हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के मोहम्मदाबाद गांव के निवासी हैं, अपने परिवार के साथ घरेलू मामलों पर चर्चा कर रहे थे. इसी बीच, अभियुक्तों ने उनके घर के पास से गाली-गलौज शुरू कर दी. स्थिति तब और बिगड़ गई जब अभियुक्तों ने वादी के घर में घुसकर हमला किया. इस हिंसक घटना में वादी की पत्नी को गंभीर चोटें आईं और उनका सिर फट गया. अन्य बचाव करने वाले व्यक्तियों को भी चोटें पहुंची. मामले की जांच हुसैनाबाद थाना के तत्कालीन सअनि जितेन्द्र कुमार और सअनि उमाकांत तिवारी द्वारा की गई थी. इनकी कड़ी मेहनत से अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया. इसे भी पढ़ें - पश्चिम">https://lagatar.in/west-bengal-governor-seeks-appointment-with-amit-shah-says-bengal-is-not-safe-for-women/">पश्चिम
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पलामू: जानलेवा हमले के छह आरोपी को सात साल की सजा
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