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दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में होने वाले स्पोर्ट्स फंक्शन पर रोक लगाई

SC ने यह आदेश सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह की दलील को सुनकर दिया. दरअसल अपराजिता सिंह ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि दिल्ली में मौजूदा संमय में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए ऐसी एक्टिविटी बच्चों को गैस चैंबर में डालने के बराबर होगी.
 

New Delhi :  दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को अहम फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर-दिसंबर में स्कूलों में होने वाले स्पोर्ट्स फंक्शन पर रोक लगाने का आदेश दिया.

 

खबरों के अनुसार  SC ने यह आदेश सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह की दलील को सुनकर दिया. दरअसल अपराजिता सिंह ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि दिल्ली में मौजूदा संमय में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए ऐसी एक्टिविटी बच्चों को गैस चैंबर में डालने के बराबर होगी. इस पर कोर्ट ने  स्पोर्ट्स फंक्शन पर रोक लगा दी. 

 

सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच सुनवाई कर रही था.  साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूशन को लेकर हर माह सुनवाई करेगा, वह  इसका परमानेंट समाधान निकालने की कोशिश करेगा

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