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यौन उत्पीड़न केस : पादरी बजिंदर को आजीवन कारावास, मोहाली के पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा

 
 NewDelhi : मोहाली के पॉक्सो कोर्ट ने यशु-यशु वाले स्वघोषित पादरी बजिंदर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 2018 के यौन उत्पीड़न केस में कोर्ट ने दो दिन पहले बजिंदर को दोषी करार दिया था. पॉक्सो कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए पीड़िता ने कहा, बजिंदर मनोरोगी है. जेल से बाहर आने के बाद भी वह यही अपराध करेगा. मैं चाहती हूं कि वह जेल में ही रहे. कहा कि यह फैसला बहुत सारी लड़कियों की जीत है. पीड़िता ने पंजाब के डीजीपी से अनुरोध किया कि वे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें. पीड़िता ने हमले की आशंका जताई है.

पादरी बजिंदर अदालत को गुमराह करता था

पीड़िता के पति ने कहा, हमने इस केस के लिए सात साल तक संघर्ष किया. आरोप लगाया कि पादरी बजिंदर अदालत को गुमराह करता था. अदालत के आदेश के बावजूद विदेश यात्रा पर चला जाता था. कहा कि पति ने कहा, मुझ पर फर्जी एफआईआर दर्ज कराई गयी. हमला किया गया. मुझे छह महीने जेल में बिताने पड़े. न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा, मैं चाहता था कि उसे कड़ी सजा मिले.

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