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कृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह विवाद मामला सुनवाई योग्य: कोर्ट

Allahabad: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में गुरुवार को कहा कि यह वाद सुनवाई योग्य है. अदालत ने इस वाद में मुद्दे तय करने के लिए 12 अगस्त की तिथि निर्धारित की है. वाद की पोषणीयता को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने मुकदमे की पोषणीयता के संबंध में मुस्लिम पक्ष की दलीलें खारिज कर दीं. उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने न्यायालय परिसर के बाहर संवाददाताओं से कहा कि इन वादों की पोषणीयता को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष की ओर से जो भी दलीलें दी गई थीं. वे अदालत द्वारा खारिज कर दी गई हैं. उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय सभी 18 मामलों पर सुनवाई जारी रखेगा.

यह वाद 2020 में दायर किया गया था

हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि अब हम उच्चतम न्यायालय जाकर माननीय अदालत से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सर्वेक्षण के आदेश पर लगी रोक हटाने की मांग करेंगे. हम आज के निर्णय के संबंध में उच्चतम न्यायालय में एक कैविएट भी दाखिल करेंगे. वाद की पोषणीयता को लेकर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति की थी कि यह वाद समय सीमा से बाधित है क्योंकि उनके पक्ष ने 12 अक्टूबर, 1968 को एक समझौता किया था. इस समझौते की पुष्टि 1974 में दिए गए एक दीवानी मुकदमे के निर्णय में की गई है. मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि एक समझौते को चुनौती देने की समय सीमा तीन वर्ष है, लेकिन यह वाद 2020 में दायर किया गया था. इसलिए मौजूदा वाद समय सीमा बाधित है. मुकदमों की पोषणीयता के संबंध में मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जैन ने छह जून को निर्णय सुरक्षित रख लिया था. ये मुकदमे शाही ईदगाह मस्जिद के ढांचे को हटाकर कब्जा दिलाने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग के साथ दायर किये गये हैं. इसे भी पढ़ें - Breaking">https://lagatar.in/breaking-himanta-vishwa-sarma-was-stopped-by-the-administration-in-deoghar/">Breaking

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