Ranchi/Delhi : शेल कंपनी और माइनिंग लीज से जुडी जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है. इस बीच राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई SLP पर 15 जुलाई को सुनवाई हो सकती है. इससे पहले राज्य सरकार ने वेकेशन बेंच में भी SLP पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई रेगुलर बेंच में ही करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट में 15 जुलाई को होने वाली सुनवाई काफी महत्वपूर्ण है. पढ़ें – जमुई: युवक की पीट- पीटकर हत्या, बदमाशों ने काट प्राइवेट पार्ट
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हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है
बता दें कि शेल कंपनी मामले में झारखण्ड हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. झारखण्ड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. हाईकोर्ट द्वारा मेटेनबिलिटी की बिंदु पर आदेश दिए जाने के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है.
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हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है
शेल कंपनी से जुडी PIL पर सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ( Jharkhand High Court ) ने शेल कंपनियों (Shell Company) में इन्वेस्टमेंट की सीबीआइ (CBI)जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर फैसला सुनाया था. अदालत ने जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है. साथ ही मेंटेनबिलिटी (Maintainability) की बिंदु पर सरकार द्वारा दी गई दलीलों को खारिज कर दिया है. बता दें कि इस जनहित याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन (Dr. Ravi Ranjan )और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद (Sujit Narayan Prasad) की अदालत में चल रही है. इस मामले में राज्य सरकार, शिवशंकर शर्मा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ईडी पक्षकार हैं.
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