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हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है
बता दें कि शेल कंपनी मामले में झारखण्ड हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. झारखण्ड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. हाईकोर्ट द्वारा मेटेनबिलिटी की बिंदु पर आदेश दिए जाने के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है. इसे भी पढ़ें - चांडिल">https://lagatar.in/chandil-blood-donation-camp-of-seva-paramount-committee-on-july-17/">चांडिल: सेवा सर्वोपरि समिति का रक्तदान शिविर 17 जूलाई को
हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है
शेल कंपनी से जुडी PIL पर सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ( Jharkhand High Court ) ने शेल कंपनियों (Shell Company) में इन्वेस्टमेंट की सीबीआइ (CBI)जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर फैसला सुनाया था. अदालत ने जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है. साथ ही मेंटेनबिलिटी (Maintainability) की बिंदु पर सरकार द्वारा दी गई दलीलों को खारिज कर दिया है. बता दें कि इस जनहित याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन (Dr. Ravi Ranjan )और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद (Sujit Narayan Prasad) की अदालत में चल रही है. इस मामले में राज्य सरकार, शिवशंकर शर्मा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ईडी पक्षकार हैं. इसे भी पढ़ें - Jharkhand">https://lagatar.in/jharkhand-corona-update-70-new-patients-found-in-24-hours-47-healthy-active-cases-625/">JharkhandCorona Update : 24 घंटे में मिले 70 नये मरीज, 47 हुए स्वस्थ, एक्टिव केस 625 [wpse_comments_template]

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