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शिमला : कमिश्नर कोर्ट ने संजौली मस्जिद को अवैध बताया, गिराने का आदेश

Shimla : शिमला (हिमाचल प्रदेश) की संजौली मस्जिद को अवैध करार देते हुए पूरी तरह से गिराने के आदेश जारी किये जाने की खबर है. कमिश्नर कोर्ट ने आज शनिवार को यह फैसला सुनाया. पूर्व में मस्जिद की दो मंजिलों को गिराने के आदेश दिये गये थे. लेकिन आज शनिवार को आयुक्त कोर्ट ने नीचे की दो मंजिलों को भी ढहाने का फाइनल आदेश जारी किया. नगर निगम आयुक्त ने अपने ऑर्डर में कहा कि संजौली में पुराना ढांचा गिराने के बाद नया निर्माण किया गया. पुराना ढांचा गिराने और नये निर्माण के लिए मस्जिद कमेटी ने नगर नगर से अनुमति नहीं ली थी. आदेश में कहा गया कि संजौली मस्जिद के निर्माण में हिमाचल प्रदेश नगर निगम एक्ट का उल्लंघन किया गया. यह पूरी मस्जिद ही अवैध है. मामला यह है कि शिमला शहर के संजौली में चार मंजिला मस्जिद को लेकर पिछले साल सितंबर में विवाद हो गया था. जानकारी के अनुसार मस्जिद में अवैध निर्माण का विवाद 2010 से चल रहा था. 45 से अधिक सुनवाइयां निगम कोर्ट में हो चुकी थी. पूर्व में निगम कोर्ट ने मस्जिद की ऊपरी दो मंजिलों को अवैध माना था. आज पूरी मस्जिद को अवैध करार दिया गया है. कोर्ट ने यह भी माना कि हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड पिछले 15 वर्षों में यह साबित नहीं कर पाया कि विवादित जमीन पर उसका कोई मालिकाना हक है.  इतना ही नहीं, बोर्ड द्वारा टैक्स की एनओसी तक नगर निगम से नहीं ली गयी. न ही कोई वैध दस्तावेज कोर्ट में पेश किये गये. इसे भी पढ़ें : दिल्ली">https://lagatar.in/delhi-network-of-bangladeshi-infiltrators-busted-75-arrested/">दिल्ली

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