Ranchi : कौशल विकास केंद्र में कई VTP (वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर) के बकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में इश्मत अंसारी की याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान श्रम विभाग के सचिव ने अदालत को बताया कि जिन लोगों का बकाया था, उन्हें बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है. इसके साथ सचिव ने अदालत को यह जानकारी दी कि श्रम विभाग के अधिकारी देवेंद्र प्रसाद और अन्य पांच अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इस मामले में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने अदालत में पक्ष रखा. श्रम विभाग की ओर से दिए गए जवाब से संतुष्ट होकर अदालत ने याचिका का निष्पादन कर दिया है. इसे भी पढ़ें - BREAKING">https://lagatar.in/breaking-supreme-court-refuses-to-grant-bail-pankaj-mishra-and-prem-prakash/">BREAKING
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कौशल विकास विभाग के 5 अधिकारियों को शो कॉज, बकाये के भुगतान बाद निष्पादित हुई याचिका

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