स्वीकार्य योग्य स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर होगी एफआईआर
पोलिंग पार्टियों के डिस्पैच के दिन अनुपस्थित रहने वाले मतदानकर्मियों द्वारा स्वीकार्य योग्य स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. मतदानकर्मियों को 15 नवंबर की सुबह 11 बजे तक स्पष्टीकरण समर्पित करने का आदेश दिया गया है. इन संस्थानों के कर्मी थे अनुपस्थित 1. रोहिणी प्रोजेक्ट रोहिणी कोलियरी एनके एरिया अनुपस्थित -16 2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस अनुपस्थित - 09 3. बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस अनुपस्थित - 11 4. सीसीएल एनके एरिया, डकरा खलारी रांची अनुपस्थित - 17 5. एग्जीक्यूटिव डॉयरेक्टर सेल (सीईटी) अनुपस्थित - 10 इसे भी पढ़ें - इंडिगो">https://lagatar.in/bomb-threat-in-flight-going-from-nagpur-to-kolkata-emergency-landing-at-raipur-airport/">इंडिगोफ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, रायपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग [wpse_comments_template]
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