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श्रीकृष्ण जन्मभूमि- शाही मस्जिद केस, ईदगाह कमेटी ने मांगी वाद की कापी, चार मई को सुनवाई

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Mathura : कृष्ण जन्मस्थान परिसर स्थित शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की मांग को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा के जिला कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक द्वारा दायर वाद पर शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई हुई. खबर है कि अदालत में ईदगाह कमेटी ने प्रार्थना पत्र दाखिल कर वाद से संबंधित कॉपी मांगी.  ईदगाह कमेटी की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद ने प्रार्थना पत्र दाखिल किया है. अदालत ने कॉपी देने के निर्देश दिये हैं, अगली सुनवाई चार मई को होगी. जान लें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में लगातार सुनवाई चल रही है. कृष्ण जन्मभूमि मामले में 13.37 एकड़ की पूरी जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग की जा रही है. इसे भी पढ़ें : भाजपा-आरएसएस">https://lagatar.in/bjp-rss-again-on-rahul-gandhis-radar-said-every-indian-is-paying-the-price-for-their-hatred/">भाजपा-आरएसएस

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याचिका में ईदगाह के नीचे शिलालेख होने का दावा

सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दिनेश कौशिक ने अदालत में वाद दायर कर जन्मस्थान परिसर से ईदगाह को हटाकर पूरी 13.37 एकड़ जमीन ठाकुर केशव देव को सौंपने की मांग की है.    हिंदू महासभा की याचिका में ईदगाह के नीचे शिलालेख होने का दावा किया गया है. साथ ही शिलालेख व प्राचीन अवशेषों से छेड़छाड़ को लेकर आशंका जताई है. उधर  ईदगाह कमेटी ने अमीन भेज शाही ईदगाह में वस्तुस्थिति कायम रखने की अपील की तो वहीं शाही ईदगाह में यथास्थिति बनाये रखने की भी न्यायालय से मांग की है. इसे भी पढ़ें : मोरबी">https://lagatar.in/inauguration-of-108-feet-high-statue-in-morbi-pm-modi-said-hanumanji-is-an-important-source-of-one-india-best-india/">मोरबी

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जिला जज राजीव भारती की अदालत में हुई थी सुनवाई

बता दें कि इससे पहले छह अप्रैल को सुनवाई के दौरान वादी रंजना अग्निहोत्री के वाद पर जिला जज राजीव भारती की अदालत में सुनवाई हुई थी. वादी पक्ष ने कहा था कि हाईकोर्ट ने पूर्व में दायर एक वाद में कहा गया  था कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच समझौते को रद्द कराने के लिए सिविल में वाद दायर किया जा सकता है. इसी वजह से एक भक्त के नाते वाद दायर किया है.  लगातार दो घंटे की सुनवाई के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए आज शुक्रवार की तारीख तय की गयी थी. [wpse_comments_template]  

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