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सिब्बल बोले, राहुल सांसद के रूप में अयोग्य हुए… कोर्ट की टिप्पणी, कम सजा देते, तो बुरी मिसाल होती

NewDelhi : राहुल गांधी को सूरत की एक कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही वे एक सांसद के रूप में अयोग्य हो गये हैं. यह सजा अपने आप में बड़ी अजीब है. यह कहना है पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल का. सिब्बल ने कहा कि अगर ऊपरी अदालत सजा पर रोक लगा देती है तो यह पर्याप्त नहीं होगा. राहुल गांधी संसद के सदस्य के रूप में तभी रह पायेंगे, जब तक उनके दोषसिद्ध पर कोर्ट की रोक हो. इसे भी पढ़ें : राहुल">https://lagatar.in/rahuls-punishment-changed-the-countrys-politics-mallikarjun-kharge-called-a-party-meeting-this-evening/">राहुल

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तो सदन से उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है

कानून के अनुसार अगर किसी सांसद या विधायक को किसी अपराध में दो साल के लिए दोषी ठहराया जाता है तो वह अयोग्य घोषित हो जाता है. 2013 के लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि कोई भी सांसद, विधायक या एमएलसी जिसे दोषी ठहराने के साथ 2 साल की सजा मिलती हो, सदन से उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है. इसे भी पढ़ें :  भारत">https://lagatar.in/ajay-banga-corona-positive-came-on-india-tour-was-going-to-meet-pm-modi-today/">भारत

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जयराम रमेश मोदी सरकार पर बरसे

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश भी इस संबंध में मोदी सरकार पर बरसे. कहा कि राहुल गांधी को सच बोलने और तानाशाह के खिलाफ आवाज उठाने की सजा दी जा रही है. यह नया भारत है, जहां अगर आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो ED, CBI, पुलिस सब आपके पीछे लग जाते हैं.

सोमवार को कांग्रेस  दिल्ली सहित अलग-अलग राज्यों में प्रर्दशन करेगी

खबर है कि कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस आज देशभर में प्रदर्शन करेगी. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि वे सभी शुक्रवार सुबह 11.30 बजे से 12 बजे के बीच विजय चौक जायेंगे. कहा कि हमने राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगा है. इसके साथ ही सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक होगी. शाम को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे राज्य कांग्रेस के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे.आगामी सोमवार को कांग्रेस राजधानी दिल्ली सहित अलग-अलग राज्यों में प्रर्दशन करेगी.

फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 30 दिन का समय

गुरुवार को गुजरात(सूरत) की एक अदालत ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में दो साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने राहुल पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. हालांकि राहुल को जमानत मिल गयी है. उन्हें फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 30 दिनों का समय भी दिया गया है. याद करें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में एक रैली में पीएम मोदी ने कहा था कि `सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है.

कम सजा देने से बुरी मिसाल बनेगी : कोर्ट

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी एक सांसद है, जो समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करता है. इसीलिए अपराध का प्रभाव बहुत व्यापक है. ऐसे में आरोपी को कम सजा देना एक बुरी मिसाल बन सकता है, जिससे समाज में निगेटिव मैसेज जायेगा. [wpse_comments_template]

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