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सिमडेगा : लाइसेंसी हथियार 15 अप्रैल तक जमा करने का निर्देश

आदेश का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी : उपायुक्त Simdega:  सिमडेगा में लोकसभा चुनाव स्वच्छ, शान्तिपूर्ण एवं भयमुक्त तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से लाइसेंसी हथियार जमा करने का निर्देश दिया गया है. आयुध अधिनियम, 1959 एवं शस्त्र नियमावली, 2016 के प्रावधानों एवं शस्त्र लाइसेंस की शर्त 9 के तहत उपायुक्त अजय कुमार सिंह ने नोटिस जारी करते हुए जिला के सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को सभी हथियार और कारतूस 15 अप्रैल तक थाना में जमा करने आदेश दिया है. जारी नोटिस में उपायुक्त ने कहा कि हथियार जमा करने के बाद पावती प्राप्त कर लें. यह आदेश उन लाइसेंसधारियों पर लागू नहीं होगा जिनके द्वारा किसी निजी या सरकारी संस्थान में अपनी लाइसेंस पर निर्गत शस्त्र/कारतूस द्वारा सुरक्षा कार्य किया जा रहा है. साथ ही, वैसे लाइसेंस धारी जो नेशनल राइफल एसोसिएशन के सदस्य हैं. जारी नोटिस में उपायुक्त ने कहा कि जमा किये गये सभी शस्त्र कारतूस को चुनाव के नतीजों की घोषणा के एक सप्ताह के भीतर लाइसेंस धारकों को वापस कर दिया जायेगा. आदेश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इसे भी पढ़ें-लातेहार">https://lagatar.in/latehar-no-congress-mp-has-been-elected-from-chatra-since-1984-lok-sabha-elections/">लातेहार

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