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मानव तस्करी के खिलाफ सिमडेगा पुलिस का जागरुकता अभियान

Simdega: कोलेबिरा में पुलिस प्रशासन ने मानव तस्करी के खिलाफ जागरुकता अभियान चलाया. इसी क्रम में कस्तूरबा गांधी विद्यालय कोलेबिरा में थाना प्रभारी रामेश्वर भगत, एसएस उच्च विद्यालय में सब इंस्पेक्टर संतोष ठाकुर और संत जेवियर उच्च विद्यालय बरवाडीह में सब इंस्पेक्टर रंजीत महतो पहुंचे. उन्होंने विद्यालय में मानव तस्करी व बाल श्रम पर स्कूल के विदयार्थियों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया. उन्हें मानव तस्करी के बारे में जानकारी दी. थाना प्रभारी रामेश्वर भगत ने कहा कि मानव तस्करी एक गंभीर समस्या है. इसके लिए प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को मानव तस्करी दिवस मनाया जाता है. मानव तस्करी के पीछे का सबसे बड़ा कारण गरीबी है. मानव तस्करी भारत की प्रमुख समस्याओं में से एक है. इसकी रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा समय-समय पर कड़े कदम उठाए जा रहें हैं. कहा कि सक्रिय दलाल गांव के भोले भाले लोगों को और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं. अच्छी जिंदगी और पैसे का प्रलोभन देकर दूसरे राज्यों में ले जाकर उन्हें बेच देते हैं. थाना प्रभारी रामेश्वर भगत ने कहा कि अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव या व्यक्तियों का अवैध व्यापार प्रतिबंधित है. अपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 में लागू हो गया है. जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 370 को 370 और 370 `क` आईपीसी से प्रतिस्थापित किया गया है. जिसमें मानव तस्करी के रोकथाम के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं. जिनमें अवैध व्यापान सहित शारीरिक शोषण या किसी भी रूप में बच्चों के यौन शोषण गुलामी दस्ता या अंगों को जबरन हटाने सहित किसी भी रूप में शोषण प्रतिबंधी प्रावधान शामिल महिलाओं और मानव की तस्करी से संबंधित अन्य विशिष्ट विधान है. थाना प्रभारी ने कहा कि मानव तस्करी में शामिल व्यक्ति को 7 से 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना है. एक से अधिक व्यक्तियों में 10 वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना है. नाबालिग की तस्करी के लिए 10 वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना है. इसे भी पढ़ें– ममता">https://lagatar.in/mamta-banerjee-said-i-nitish-kumar-hemant-soren-will-come-together-in-2024-to-defeat-bjp/">ममता

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राज्य में मानव तस्करी के अधिकतर मामले दिल्ली से जुड़े हैं. सरकार मानव तस्करी के खिलाफ दिल्ली में एकीकृत पुनर्वास व संसाधन केंद्र चला रही है. इसके तहत नोडल ऑफिसर नचिकेता द्वारा झारखंड के युवतियों, बच्चे और बच्चियों को मानव तस्करी के शिकार से बचाकर उन्हें उनके जिले में पुनर्वास करने का काम किया जा रहा है. बाल व मानव तस्करी की सूचना एयरपोर्ट पुलिस, रेलवे पुलिस, स्थानीय पुलिस स्टेशन, राज्य मानव अधिकार आयोग, जिला कलेक्टर व चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1089 व पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 सिमडेगा जिला अंतर्गत महिला हेल्पलाइन नंबर 70918 04126 व सिमडेगा जिला नियंत्रण कक्ष 92629 98531 पर दी जा सकती है. इसे भी पढ़ें– हेमंत">https://lagatar.in/hemant-biswa-sarma-said-we-demolished-al-qaeda-offices-not-madrasas/">हेमंत

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