Ranchi: झारखंड हाइकोर्ट ने एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें तत्कालीन उद्योग सचिव वंदना डाडेल के खिलाफ CBI जांच का आदेश दिया गया था, झारखंड हाइकोर्ट की डबल बेंच ने यह आदेश दिया है. झारखंड हाईकोर्ट के इस आदेश से वरीय IAS अधिकारी वंदना डाडेल को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर की बेंच ने वंदना ददेल, बेबको मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और IADA (आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकार) की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि बिना वंदना डाडेल को मौका दिए सीबीआई जांच का आदेश देना गलत है. इसलिए वंदना डाडेल के खिलाफ सीबीआई जांच करने एवं विभागीय कार्यवाही के एकल पीठ के आदेश को रद्द किया जाता है. इसके साथ ही अदालत ने AIDA को यह निर्देश दिया है कि वह बेबको मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी कर उसे पक्ष रखने का मौका दे और उसके बाद आदेश पारित करे.
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