Ranchi : गुमला जिले के जमीन से जुड़े एक विवाद मामले में झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है. सिंगल बेंच ने इस मामले में सरकार को कोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया था. वहीं आदेश का पालन नहीं करने पर मुख्य सचिव और भू राजस्व सचिव को तीन अप्रैल को हाजिर होने का निर्देश दिया था. इसके खिलाफ प्रतिवादी ने खंडपीठ में अपील दायर की है. जिसपर एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत में सुनवाई हुई. प्रार्थी की ओर से राजीव रंजन तिवारी और रंजित तिवारी ने पक्ष रखा. इस संबंध में अमृत महतो की ओर से LPA (लेटेस्ट पेटेंट अपील) दाखिल की गयी थी. [wpse_comments_template]
सिंगल बेंच ने कहा- आदेश का अनुपालन करें नहीं तो मुख्य सचिव हाजिर हों, डबल बेंच ने लगाया स्टे
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