में महंगा हुआ बस का सफर, आज से 20 फीसदी बढ़ा किराया
पकड़े जाने पर हो सकती है पांच साल की सजा
बिहार सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल के उत्पादों पर बैन लगा दिया है. यदि किसी ने इसका उपयोग किया तो उसे एक लाख रुपए जुर्माना और पांच साल तक की सजा हो सकती है. इसे लेकर गजट जारी किया गया है. इसे भी पढ़ें- बिहार">https://lagatar.in/unique-wedding-of-bihar-air-hostess-bride-arrived-to-pick-up-the-groom-riding-on-a-mare/">बिहारकी अनोखी शादी, घोड़ी पर सवार होकर दूल्हे को लेने पहुंची एयर होस्टेस दुल्हन [wpse_comments_template]
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