Patna: बिहार में मंगलवार रात 12 बजे से थर्मोकोल के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग गया है. इसका निर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, वितरण, विक्रय एवं उपयोग अब दंडनीय अपराध की श्रेणी में आ चुका है. अब लोग इन थर्मोकोल और प्लास्टिक की खरीद-बिक्री नहीं कर सकेंगे. उपयोग करते पकड़े जाने पर जुर्माना और दंड का प्रावधान किया गया है. सरकार ने इसे सख्ती से लागू करने के लिए कमर कस ली है. इसे भी पढ़ें- बिहार">https://lagatar.in/bus-travel-becomes-expensive-in-bihar-fare-increased-by-20-from-today/">बिहार
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पकड़े जाने पर हो सकती है पांच साल की सजा
बिहार सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल के उत्पादों पर बैन लगा दिया है. यदि किसी ने इसका उपयोग किया तो उसे एक लाख रुपए जुर्माना और पांच साल तक की सजा हो सकती है. इसे लेकर गजट जारी किया गया है. इसे भी पढ़ें- बिहार">https://lagatar.in/unique-wedding-of-bihar-air-hostess-bride-arrived-to-pick-up-the-groom-riding-on-a-mare/">बिहारकी अनोखी शादी, घोड़ी पर सवार होकर दूल्हे को लेने पहुंची एयर होस्टेस दुल्हन [wpse_comments_template]
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