Ranchi- राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने SIR से जुड़े मामलों में उपलब्ध दस्तावेजों और अभिलेखों के आधार पर नियमानुसार गहन जांच एवं सत्यापन के बाद ही अंतिम आदेश पारित करने को कहा है. किसी भी स्थिति में बिना समुचित परीक्षण के सामूहिक रूप से आदेश जारी न किए जाएं.
वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं उप निर्वाचन पदाधिकारियों नो-मैपिंग एवं लाजिकल डिस्क्रेपेंसी के मामलों की सुनवाई तथा फार्म-6, 7 एवं 8 के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए है. साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सुनवाई की प्रक्रिया की नियमित समीक्षा एवं प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
उन्होंने कहा कि 26 अक्टूबर को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ आयोजित बैठक में एसआइआर की प्रगति उनसे साझा की जाएगी. इसलिए सभी संबंधित पदाधिकारी सुनवाई की प्रक्रिया में तेजी लाएं तथा ईसीआइनेट पर विभिन्न प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन में प्रगति सुनिश्चित करें.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि होम-टू-रोल सत्यापन के लिए संबंधित पदाधिकारियों द्वारा भौतिक निरीक्षण किया जाए. नए पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए फार्म-6 के माध्यम से विशेष कैंप आयोजित किए जाएं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां जनजातीय समूहों की आबादी अधिक है.