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आबकारी नीति से संबंधित Money Laundering मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज

New Delhi :  दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि वह फिलहाल जमानत के हकदार नहीं हैं. नेशनल">https://lagatar.in/category/desh-videsh/">नेशनल

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  बोइनपल्ली, बिनॉय बाबू और विजय नायर की याचिकाएं भी खारिज

अदालत ने सिसोदिया के अलावा उद्योगपति अभिषेक बोइनपल्ली, बिनॉय बाबू और विजय नायर की याचिकाएं भी खारिज कर दीं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन के मामले में ये सभी सह-आरोपी हैं. दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे वापस ले लिया गया.

सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था

सिसोदिया को घोटाले में कथित भूमिका के लिए सबसे पहले 26 फरवरी को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था और वह तब से हिरासत में हैं. उच्च न्यायालय सीबीआई वाले मामले में 30 मई को उन्हें जमानत देने से इनकार कर चुका है. उन्हें ईडी ने नौ मार्च को गिरफ्तार किया था और अभी वह न्यायिक हिरासत में हैं. [wpse_comments_template]

                            

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