Chulbul Ranchi : रांची जिले में छह निबंधित मजदूरों को चिह्नित किया गया है, जिनकी मृत्यु कोरोना से हुई. कोविड की किसी भी लहर में इसकी चपेट में आकर मरने वाले निबंधित मजदूरों को चिह्नित कर राज्य सरकार उनके आश्रितों को योजनाओं का लाभ देगी. इसी आलोक में रांची में छह मजदूरों को चिह्नित किया गया है. इनमें से लगभग सभी मजदूरों की मृत्यु कोविड की दूसरी लहर में ही हुई थी. इनके आश्रितों को सरकार विभिन्न सरकारी योजनाओं और स्कीम का लाभ देगी. इन्हें एक लाख रुपये तक की सहायता राशि के साथ ही पेंशन स्कीम से जोड़ा जायेगा. कोरोना काल और लॉकडाउन में सबसे पहले अगर किसी की भयावह स्थिति सामने आयी थी, तो वे मजदूर वर्ग ही थे. बेरोजगार होने के साथ ही उनके पास न खाने का साधन बचा था, न ही घर वापस आने का. दूसरे राज्यों की तरह ही झारखंड सरकार ने अपने मजदूरों के राज्य लौटने का साथ ही उन्हें यहीं रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करने की बात कही थी. कोविड से कई मजदूर संक्रमित हुए और उनकी जान भी गयी. झारखंड सरकार ने कोविड से मृत मजदूरों का सर्वे करने का निर्देश दिया था, ताकि उनके आश्रितों को सहयोग किया जा सके. इसे भी पढ़ें-
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श्रम अधीक्षक अविनाश कृष्ण ने बताया कि रांची जिले में कोविड से मृत 6 निबंधित मजदूरों को चिह्नित किया गया है. कोविड से मृत्यु होने पर मजदूरों को लाभ लेने के लिए उनका निबंधित होना अनिवार्य है. कोविड में मृत मजदूरों की संख्या तो और भी होंगी, लेकिन उनकी मृत्यु सर्टिफाइड नहीं है. डॉक्टर द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट अनिवार्य है. सर्टिफिकेट के आधार पर ही आगे कार्रवाई की जाती है. इसमें रांची जिले में सर्वे पूरा कर लिया गया है. इसे भी पढ़ें-
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में सीपी सिंह ने बन्ना गुप्ता को कहा- टेंपो वाला, भड़क गया सत्ता पक्ष, वेल में आकर किया हंगामा आश्रितों को दिया जायेगा किस तरह का लाभ
कोविड से मृत मजदूरों को सरकार 1-1 लाख रुपये की सहायता राशि दे रही है. यह निबंधित मजदूरों की सामान्य मृत्यु पर एक लाख रुपये देने के प्रावधान के तहत है. मृत्यु के तुरंत बाद उन्हें अंत्येष्टि सहायता योजना के तहत 10,000 रुपये दिये जाते हैं. इसके साथ ही उनके आश्रितों को पारिवारिक पेंशन दी जायेगी. इसमें उन्हें हर महीने पेंशन का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500 रुपये दिये जाने का प्रावधान है. [wpse_comments_template]
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