Ranchi : स्लॉटर हाउस के संचालन शुरू कराने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के न्यायधीश राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग और नगर विकास विभाग को 10 हज़ार का जुर्माना लगाया है. बार-बार अदालत में जवाब दाखिल नहीं किये जाने को लेकर अदालत ने फटकार लगायी है. कोर्ट ने दोनों ही विभागों को जुर्माने की राशि अधिवक्ता कल्याण कोष में जमा कराने को कहा है. कोर्ट ने निगम से जानकारी मांगी है. साथ ही अवैध बूचड़खानों को लगाम लगाने का भी निर्देश दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगी. पढ़ें – मादक पदार्थ तस्करी मामला : चार दोषी को सुनायी गई 11 साल की सजा, 1-1 लाख का लगा जुर्माना
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कांके में एक स्लॉटर हाउस का निर्माण कराया गया था
दरअसल नियम अनुसार राजधानी में चल रहे अवैध बूचड़खाने पर लगाम लगाने को लेकर पूर्ववर्ती सरकार ने कांके में एक स्लॉटर हाउस का निर्माण कराया था. साथ ही शहर में मौजूद सभी दुकानदारों को यह निर्देशित किया था कि सभी दुकानदार नियम का पालन करेंगे. नियम पालन नहीं होता देख अदालत में याचिका दाख़िल की गई. सरकार से जवाब मांगा गया था, लेकिन सरकार ने दो वर्षों में कोई भी जवाब दाख़िल नहीं किया था. यह देख अदालत ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए जुर्माना लगाया है. साथ ही 2 सप्ताह में जवाब मांगा है.
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