Jamshedpur : खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर कारोबार कर रहे संचालकों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार जांच अभियान चला रहा है. शनिवार को भी कई दुकानों में जांच की गई. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दीपश्री ने बताया कि 23 अगस्त से चलाए जा रहे इस जांच अभियान में अब तक शहर के 125 दुकान संचालकों को जुर्माने का नोटिस दिया गया. इसमें 3 लाख रुपए से ज्यादा की जुर्माना राशि वसूली जा चुकी है. सभी खाद्य कारोबारियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का पालन करते हुए कारोबार करें, अन्यथा कार्रवाई होगी. खाद्य कारोबार के दायरे में खाद्य पदार्थ के खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, उत्पादक, होटल, रेस्तरां, ढाबा, कैटरर, मांस, मछली व अंडा दुकान, फल-सब्जी विक्रेता, फूड सप्लीमेंट का विक्रय करने वाले दवा दुकान, सरकारी व गैर सरकारी परिसर में संचालित कैंटीन, स्टोर रूम, ठेला खोमचा संचालक आदि आते हैं.
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उक्त सभी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत खाद्य कारोबार करने से पहले लाइसेंस लेना या पंजीकरण कराना अनिवार्य है. बिना लाइसेंस या पंजीकरण के खाद्य कारोबार करना दंडनीय अपराध है. इसमें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 63 के अंतर्गत छह माह का कारावास एवं पांच लाख रुपए तक जुर्माना का प्रावधान है. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दीपश्री ने बताया कि जिन कारोबारियों ने अभी तक लाइसेंस या पंजीकरण नहीं कराया है, वे foscos.fssai.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.