- पीएम ने कहा- बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्लेटफॉर्म की सामाजिक जिम्मेदारी
- कंपनियां बच्चों को नहीं रोक पायी तो भरना पड़ेगा 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जुर्माना
LagatarDesk : ऑस्ट्रेलियाई में एक ऐतिहासिक कानून पारित किया गया है. प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानी के नेतृत्व वाली ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने सोशल मीडिया यूजर्स की न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित कर दी है. ऑस्ट्रेलियाई संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में यह कानून पारित किया गया था. इसके बाद गुरुवार को सीनेट ने द्विदलीय समर्थन के साथ विधेयक पर मोहर लगा दी. हालांकि सरकार ने यह निर्दिष्ट नहीं किया है कि नये कानून कैसे लागू किये जायेंगे.
कंपनियां रहीं विफल तो भरना पड़ेगा 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने शुक्रवार को घोषणा की कि संसद ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से प्रतिबंधित करने वाला कानून पारित किया है. कहा कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्लेटफॉर्म की सामाजिक जिम्मेदारी होगी. यही उनकी प्राथमिकता में शामिल होगा. अगर कंपनियां ऐसा नहीं कर पायीं तो वो इसके लिए जिम्मेदार होंगी. अगर कंपनियां 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने में विफल रहती हैं, तो उन्हें 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ($32.5 मिलियन) तक का जुर्माना भरना पड़ेगा.