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सोनू अग्रवाल और विनीत को HC से राहत, जानिए गुरुवार को हुई सुनवाई में क्या हुआ

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Ranchi: व्यवसायी सोनू अग्रवाल और ट्रांसपोर्टर विनीत अग्रवाल की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने दो प्रार्थियों सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल को राहत मिली है. जमानत पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को 11 अप्रैल तक विस्तार दिया है. अदालत ने जमानत पर सुनवाई के लिए 29 मार्च की तारीख तय की है. दोनों प्रार्थियों की याचिकाकर्ताओं की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश कुमार की बेंच में हुई. बता दें कि पिछले दिनों विनीत अग्रवाल, सोनू और महेश अग्रवाल ने झारखंड हाईकोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगायी थी. इससे पहले विनीत अग्रवाल ने रांची एनआईए की विशेष कोर्ट ने भी जमानत याचिका दाखिल की थी. जिसपर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने विनीत अग्रवाल को बेल देने से इनकार करते हुए उसकी याचिका ख़ारिज कर दी थी. इसे भी पढ़ें - वायदे">https://lagatar.in/what-are-promises/">वायदे

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कंपनियों पर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लगे हैं  आरोप 

बता दें कि मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट में लोडिंग एवं खनन के लिए कार्य कर रही कंपनियों पर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने समेत कई आरोप लगे हैं. इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर रही है. वहीं रांची एनआईए की विशेष अदालत के द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती देते हुए आरोपियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए क्वैशिंग याचिका दाखिल की थी. जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. इसी मामले के आरोपी दिनेश केडिया को देश की शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी है. इसे भी पढ़ें –पुलिस">https://lagatar.in/police-disclosed-the-murder-of-an-elderly-woman-in-ashok-nagar-was-done-with-the-intention-of-looting/">पुलिस

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