Ranchi : उत्पाद विभाग ने राज्य में चल रहे डिस्टलरी, ब्रीवरी, शराब बनाने बनाने वाली फैक्ट्रियों, माइक्रो ब्रीवरी में Mass Flow Meter और उससे संबंधित अन्य उपकरणों के लिए SOP जारी किया है. इसकी वजह निरीक्षण के दौरान कुछ फैक्ट्रियों में Mass Flow Meter का सही ढंग से नहीं चलना बतायी गयी है. विभाग ने सहायक आयुक्त, उत्पाद अधीक्षकों को SOP में दिये गये दिशा निर्देश को सुनिश्चित करने को कहा गया है.
SOP के दिशा निर्देश
- शराब-बीयर बनाने वाली कपनियां Mass Flow Meter, Radar Label Transmitter, Sensor Based Bottle Counters लगाने की सूचना वहां पदस्थापित प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी को दें. साथ ही लाइसेंसधारक इससे संबंधित शपथ पत्र भी देंगे. वहां पदस्थापित प्रभारी उत्पाद अधिकारी इसे सुनिश्चित कर विभाग को सूचना देंगे.
- Mass Flow Meter सहित अन्य उपकरणों का Annual Maintenance कराना जरूरी होगा, ताकि सारे मशीन उपकरण सही तरीके से चले. उपकरणों में किसी तरह की खराबी होने पर तत्काल इसकी सूचना प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी को देना होगा. लाइसेंसी द्वारा प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी को लिखित सूचना दिये बिना इन उपकरणों को खाला या नष्ट नहीं किया जा सकेगा.
- सभी उपकरणों की शुद्धता की जांच National Accreditation Board For Testing and Calibration Laboratories( NABL) से कराना आवश्यक होगा.
- शराब बनाने वाली जिन इकाइयों, बॉटलिंग प्लांट ने नक्शे के साथ जरूरी सूचनाएं नहीं दी है, उन्हें जरूरी सूचनाएं देनी होगी. इन जरूरी सूचनाओं में Storage Units, Fermentation Unit, Bottling line सहित अन्य की जानकारी शामिल है.
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