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ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए बनना चाहिए एसओपी : हाईकोर्ट

अदालत ने अगली सुनवाई तक राज्य सरकार को एसओपी बनाकर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तिथि निर्धारित की है.
 

 Ranchi :  सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में रांची शहर में ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रार्थी और राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) बनाया जाना चाहिए.

 

इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की बेंच में हुई. अदालत ने अगली सुनवाई तक राज्य सरकार को एसओपी बनाकर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तिथि निर्धारित की है.

 

 इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता खुशबू कटारूका और शुभम कटारुका ने पैरवी की. दरअसल रांची में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए स्वत: संज्ञान लिया था, जिसे जनहित याचिका में तब्दील कर सुनवाई की जा रही है.

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