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SP अमरजीत बलिहार हत्याकांड: दोषियों ने हाईकोर्ट में लगायी रिहाई की गुहार, निचली अदालत ने दी है फांसी की सजा

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Vineet Upadhyay Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में दुमका के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार के हत्यारों की याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए गुरुवार की तिथि निर्धारित की है. प्रार्थियों के अधिवक्ता के मुताबिक, बुधवार को सुनवाई पूरी नहीं हुई है. IPS अमरजीत बलिहार के हत्यारों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दुमका कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला न्यायसंगत नहीं है और बिना पुख्ता सबूतों के आधार पर उन्हें फांसी की सजा दी है. दोनों ही दोषियों ने अपनी रिहाई की मांग भी याचिका के माध्यम से की है. इसे भी पढ़ें -हाईकोर्ट">https://lagatar.in/high-court-may-get-one-more-judge-know-in-whose-name-collegium-has-approved/">हाईकोर्ट

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नक्सली हमले में हुई थी तत्कालीन एसपी की हत्या

बता दें कि वर्ष 2013 में दुमका के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार समेत 6 पुलिसकर्मियों की हत्या नक्सली हमले में हुई थी. इस मामले में दुमका कोर्ट ने दो नक्सलियों को दोषी ठहराया था, जबकि साक्ष्य के अभाव में पांच को बरी कर दिया था. दुमका कोर्ट ने नक्सली सुखलाल मुर्मू उर्फ प्रवीर और सनातन वास्ती उर्फ ताला को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने दोनों नक्सलियों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा मुकरर की है. इसे भी पढ़ें –अमृत-2.0">https://lagatar.in/state-will-get-3000-incentive-on-every-connection-of-amrut-2/">अमृत-2.0

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