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तनखइया बयान मामले में सपा नेता आजम खान दोषी करार, 2 साल की सजा के साथ 5 हजार जुर्माना लगा

समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान को 2019 के लोकसभा चुनाव में दिए गए विवादित बयान (तंखइया) मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है. मजिस्ट्रेट शोभित बंसल ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
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Lagatar Desk :   समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान को 2019 के लोकसभा चुनाव में दिए गए विवादित बयान (तनखइया) मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है. मजिस्ट्रेट शोभित बंसल ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.  

 

जानकारी के अनुसार, 2019 लोकसभा चुनाव में आजम खान समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे.  चुनाव प्रचार के दौरान भोट थाना क्षेत्र में आयोजित सभा में उन्होंने तत्कालीन डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. 

 

इसके बाद उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन और हेट स्पीच समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था. मामले की सुनवाई रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी. दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों के बयान सुनने के बाद कोर्ट ने आजम खान को दोषी माना. 

 

बता दें कि आजम खान पहले भी कई मामलों में सजा पा चुके हैं और उनके खिलाफ कई अन्य मुकदमों की सुनवाई अभी चल रही है. फिलहाल वह जेल में बंद हैं. एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले के बाद उनकी राजनीतिक और कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. 

 

 

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