Ranchi: राज्य के बदले राजनीतिक हालात के बीच विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले की सुनवाई शुरू कर दी है. कयास लगाये जा रहे हैं सभी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद स्पीकर के कोर्ट में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ कार्रवाई होगी. उनकी विधानसभा सदस्यता को लेकर फैसला आ सकता है. इस मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई कर रहे हैं. यह नियमसंगत नहीं है.
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रास चुनाव में बीजेपी के वोटर थे बाबूलाल, चुनाव आयोग ने भी माना
दीपक प्रकाश ने कहा कि चुनाव आयोग ने बाबूलाल मरांडी को बीजेपी का विधायक माना है. पिछले राज्यसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी विधायक की हैसियत से वोटिंग की थी. दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में वे खुद प्रत्याशी थी और बाबूलाल ने उन्हें वोट दिया था. मतदाता सूची में भी उन्हें बीजेपी का विधायक दर्शाया गया था. लेकिन यह सरकार योजनाबद्ध तरीके से बाबूलाल के खिलाफ कार्रवाई कर रही है.
बाबूलाल मरांडी की सदस्यता रद्द होने पर बीजेपी की क्या रणनीति होगी, इस सवाल पर दीपक प्रकाश ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो पार्टी इसपर विचार कर फैसला लेगी. पार्टी कानूनी और अन्य दूसरे पहलुओं को देखेगी.
शुक्रवार को बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दायर दो याचिकाओं पर हुई सुनवाई
शुक्रवार को बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दायर दो याचिकाओं पर स्पीकर के कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें बाबूलाल मरांडी की ओर से याचिका को रद्द करने की मांग की गई. कहा गया कि इस मामले में पहले भी प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन दिया गया है. यह केस चलने योग्य नहीं है. इसका कोई आधार नहीं है. इतना ही नहीं यह केस विधानसभा की नियमावली के भी प्रतिकूल है. क्योंकि जेवीएम के बीजेपी में मर्जर के 10 महीने बाद बाबूलाल के खिलाफ न्यायाधिकरण में पहला केस 16 दिसंबर 2020 को फाइल किया गया था.
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