NewDelhi : सीबीआई की विशेष अदालत ने आज दिल्ली के स्वास्थ्य व गृह मंत्री सत्येंद्र जैन (मनी लॉन्ड्रिंग मामला) की जमानत याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि जमानत याचिका 9 जून को दाखिल की गयी थी. इस पर मंगलवार को सुनवाई हुई थी. ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू और सत्येंद्र जैन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने पक्ष रखा था.विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज उन्होंने याचिका रद्द कर दी.
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ईडी ने जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था. अप्रैल में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की थी. अकिंचन डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों की संपत्तियां कुर्क की गयी थी. जैन पर आरोप हैं कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियां लॉन्च की या खरीदी. जैन पर कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपये के काले धन को भी सफेद करने का आरोप है.
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जैन के पास प्रयास, इंडो और अकिंचन नाम की कंपनियों में बड़ी संख्या में शेयर थे. रिपोर्ट्स के अनुसार, 2015 में केजरीवाल सरकार में मंत्री बनने के बाद जैन के सभी शेयर उनकी पत्नी के नाम कर दिये गये थे. बता दें कि गिरफ्तारी के बाद जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के कागजात दिखाकर जैन से सवाल पूछे तो उन्होंने कोरोना के कारण याददाश्त चले जाने का दावा कर दिया. ईडी ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत को यह जानकारी दी थी. [wpse_comments_template]
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