मद्रास हाई कोर्ट ने स्पाइसजेट को बंद करने का सुनाया था फैसला
आपको बता दें कि 11 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट के डिविजन बेंच ने स्पाइसजेट को बंद करने का फैसला सुनाया था. जिसे स्पाइसजेट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी. जिसपर आज यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह फैसला किया है. इसे भी पढ़े ; सिख">https://lagatar.in/pm-modi-at-ncc-rally-in-new-style-of-sikh-turban-goggles-said-you-have-to-take-india-towards-2047/">सिखपगड़ी, काले चश्मे के नये अंदाज में NCC की रैली में पीएम मोदी, कहा, आपको ही भारत को 2047 तक लेकर जाना है
स्पाइसजेट के वकील ने सुनवाई में तीन हफ्ते का मांगा वक्त
स्पाइसजेट की तरफ से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना से तीन हफ्ते का समय मांगा. हरीश साल्वे ने ने कहा कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने रास्ता ढूढ़ रहे हैं. स्विस फर्म के एडवोकेट केवी विश्वनाथन ने भी इस पर अपनी सहमति जताई. इसे भी पढ़े ; इंतजार">https://lagatar.in/the-wait-is-over-the-government-has-given-information-about-lic-ipo-will-be-listed-in-the-market-on-this-day/">इंतजारखत्म, LIC आईपीओ को लेकर सरकार ने दी जानकारी, इस दिन मार्केट में होगी लिस्टिंग
एयरलाइन नहीं चलाना चाहते हैं तो इंसॉल्वेंट घोषित कर देंगे-रमणा
भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने इस पर कहा कि अगर आप एयरलाइन नहीं चलाना चाहते हैं तो हम आपको इंसॉल्वेंट घोषित कर देंगे. यह एयरलाइन चलाने का कोई तरीका नहीं है. वहीं हरीश साल्वे ने कहा कि हम कुछ लेकर आयेंगे. हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है. इस पर केवी विश्वनाथन ने कहा कि यह ऑफर बताने के लायक भी नहीं है. इसे भी पढ़े ; रिम्स">https://lagatar.in/four-corona-patients-died-during-treatment-in-rims-38-infected-are-undergoing-treatment/">रिम्समें इलाज के दौरान चार कोरोना मरीजों की मौत, 38 संक्रमितों का चल रहा है इलाज
क्रेडिट सुईस ने स्पाइसजेट पर लगाया था आरोप
स्पाइसजेट पर क्रेडिट सुईस ने आरोप लगाया है कि एयरलाइन कर्ज चुकाने में असमर्थ है. यह विवाद करीब 180 करोड़ के बकाये से संबंधित है और करीब एक दशक से चला आ रहा है. वहीं एयरलाइन ने एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस, रिपेयर और अन्य सर्विसेज के लिए स्विटजरलैंड की SR Technics के साथ एक करार किया था. इन दोनों पक्षों ने 2021 में एक सप्लीमेंट एग्रीमेंट किया था. जिसके अनुसार उन्हें SR Technics के बिल का भुगतान करना था. SR Technics ने बिल एक्सचेंज के सात कॉरेस्पॉन्डिंग बिल और डेट का Acknowledgement रेज किया था. इस मुद्दे पर बाद में हाई कोर्ट में गतिरोध देखने को मिला था. इसे भी पढ़े ; टेरर">https://lagatar.in/terror-funding-case-court-seeks-response-from-nia-on-mahesh-agarwals-plea/">टेररफंडिंग मामला : महेश अग्रवाल की याचिका पर कोर्ट ने NIA से मांगा जवाब [wpse_comments_template]

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