Kolkata : पश्चिम बंगाल में एसएससी भर्ती घोटाला मामले में आरोपी पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं. खबर है कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को चटर्जी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें 5 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. जानकारी के अनुसार चटर्जी के साथ तीन लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. इनमें बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली, स्कूल सेवा आयोग के पूर्व सचिव अशोक साहा और इसके पूर्व सलाहकार एसपी सिन्हा शामिल हैं. बता दें कि सीबीआई ने गांगुली को 15 सितंबर को गिरफ्तार किया था. इसे भी पढ़ें : NIA">https://lagatar.in/nias-big-action-raids-against-pfi-in-10-states-simultaneously-more-than-100-people-protesting-arrested/">NIA
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पार्थ को 16 सितंबर को रिमांड में भेजा गया था
इससे पहले पार्थ चटर्जी को स्पेशल कोर्ट ने 16 सितंबर को बुधवार तक सीबीआई रिमांड में भेजा था. एजेंसी ने अदालत से कहा था कि शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में चटर्जी से अभी और पूछताछ करनी है. सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि पार्थ जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. कई बातों की जांच अभी बाकी है. इसलिए पार्थ को जेल भेजा जाना चाहिए. हालांकि पार्थ के वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट को जमानत दी जानी चाहिए, क्योंकि वे 70 साल के हैं. बीमार हैं. लेकिन उनकी सभी दलीलें कोर्ट ने खारिज कर दी. इसे भी पढ़ें : 1000">https://lagatar.in/illegal-mining-of-1000-crores-made-comedy-king-cry-government-doctors-exempted-from-private-practice/">1000करोड़ का अवैध खनन, रूला गया कॉमेडी किंग, सरकारी डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस की छूट, बिचौलियागिरी पर हेमंत सख्त समेत कई बड़ी खबरें जरूर पढ़ें अपने प्रिय अखबार शुभम संदेश में
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