Search

सार्वजनिक उपयोग के लिए सरकार को जमीन दान करने पर नहीं लगेगा स्टाम्प शुल्क, अधिसूचना जारी

Ranchi: झारखंड में सार्वजनिक उपयोग के लिए दान की जाने वाली जमीनों के हस्तांतरण पर सरकार की निगरानी और सख्त होने जा रही है. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में नई अधिसूचना जारी की है. अधिसूचना के तहत सरकार को दान की जाने वाली भूमि के हस्तांतरण से जुड़े दस्तावेजों को स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसके साथ ही ऐसे मामलों की स्पष्ट निगरानी भी की जायेगी.


जारी अधिसूचना के अनुसार, यदि कोई भू-स्वामी अपनी निजी भूमि झारखंड सरकार को सार्वजनिक उपयोग के लिए दान करता है, तो उससे संबंधित दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क नहीं लगेगा. यह छूट सड़क, पार्क, पुस्तकालय, शहरी विकास, ग्रामीण विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार जैसे कार्यों के लिए दान की जाने वाली भूमि पर लागू होगी.


नगर निगम और नगर निकायों और विकास प्राधिकरणों में नक्शा स्वीकृति के दौरान सड़क चौड़ीकरण, सार्वजनिक मार्ग, पार्क या अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए भूमि दान की व्यवस्था है,  इसे अधिक पारदर्शी और कानूनी आधार देने की आवश्यकता की पहल की गयी है. 
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति के तहत झारखंड सरकार द्वारा चिह्नित और अधिसूचित भूमि से संबंधित दस्तावेजों को भी स्टाम्प शुल्क से छूट मिलेगी.


राजस्व विभाग ने दान की गई भूमि के उपयोग और हस्तांतरण पर सरकारी नियंत्रण और निगरानी भी मजबूत होगी. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है. प्रस्ताव को 27 मई 2026 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद राजस्व विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी.

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

बेहतर न्यूज़ अनुभव
ब्राउज़र में ही
//