Search

 
 
 

निजी एंबुलेंस संचालकों के लिए राज्य सरकार ने तय किया किराया

 

Bokaro: राज्य सरकार ने निजी एंबुलेंस संचालकों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए किराया तय किया है. जिसमें मरीजों को घर से अस्पताल तथा अस्पताल से घर तक के लिए किराया तय कर दिया गया है. इसके तहत सामान्य एंबुलेंस (बिना वेंटिलेटर) के संचालक यात्रा के आरंभ से अधिकतम 10 किलोमीटर के लिए 500 रुपये मरीजों से ले सकेंगे. 10 किलोमीटर के बाद तय दूरी की गणना प्रति किलोमीटर अधिकतम 12 रुपये की दर से की जाएगी. इसी तरह वेंटिलेटर सहित एडवांस एंबुलेंस के संचालक यात्रा के आरंभ से अधिकतम 10 किलोमीटर तक के लिए 600 रुपये मरीजों से ले सकेंगे.

इसकी जानकारी गुरूवार को जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा एंबुलेंस वाहनों के लिए दर निर्धारित कर दी गई है. इस संबंध में विभागीय सचिव द्वारा पत्र भी निर्गत किया गया है. सभी एंबुलेंस संचालकों को विभाग द्वारा निर्धारित दर का अनुपालन करना होगा. इसी तरह 10 किलोमीटर के बाद तय दूरी की गणना प्रति किलोमीटर अधिकतम 14 रुपये की दर से की जाएगी. हालांकि एंबुलेंस चालक के पीपीई किट के लिए 500 रुपये का भुगतान करना होगा. एंबुलेंस के सैनिटाइजेशन के लिए 200 रुपये का भुगतान अलग से करना होगा.

मरीज के ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एंबुलेंस संचालक को अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा. जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार ने कहा कि इसके बाद भी कोई शिकायत मिलती है तो संबंधित एंबुलेंस संचालक के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आम जनों से अपील की है कि वह ऐसी समस्या होने पर तत्काल अपने प्रखंड के इंसीडेंट कमांडर (बीडीओ/सीओ) एवं थाना प्रभारी से शिकायत करेंगे. संबंधित पदाधिकारी आपदा प्रबंधन के धाराओं के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही