को खोलने पर राज्य सरकार ने जारी किये दिशा-निर्देश, सिर्फ चार घंटे चलेंगी कक्षाएं शिक्षा सचिव ने जारी आदेश में कहा है कि स्कूल जाने के लिए बच्चों को अपने अभिभावकों से सहमति पत्र लेना अनिवार्य होगा. वहीं शिक्षकों के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लेना जरूरी होगा. बिना वैक्सीन लिए किसी भी स्कूल में शिक्षकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. राज्य के सभी प्राथमिक और मीडिल स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया गया है. हालांकि वहां बच्चों की एंट्री पर फिलहाल रोक जारी रहेगी.
झारखण्ड राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने कोरोना महामारी के जटिल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ,बच्चों की सुरक्षा तथा अभिभावकों से विचार विमर्श करते हुए, सभी स्कूलों में वर्ग 9 नौवीं से लेकर वर्ग 12 बारहवीं तक कि पढ़ाई ऑफ लाइन चलाने के लिए अपनी सहमति दी है। pic.twitter.com/duqSszw7m4
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2, 2021
- शिक्षा सचिव ने उपायुक्तों को स्कूल खोलने के साथ दिए हैं निम्न दिशा निर्देश.
- स्कूलों के सभी शिक्षकों को वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद ही इंट्री मिलेगी.
- जिला प्रशासन की तरफ से समय-समय पर शिक्षकों को बच्चों कोविड जांच कराई जाएगी.
- 8 से 12 बजे तक (मात्र 4 घंटे ही) राज्य के सभी स्कूलों में क्लास संचालित होंगे.
- आवासीय विद्यालय में अभिभावकों की सहमति से ही हॉस्टल में स्टूडेंट्स के रहने की अनुमति होगी.
- कक्षा में शामिल होने के लिए अभिभावकों की सहमति अनिवार्य होगी.
- सभी स्कूल 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे.
- सभी शिक्षक ऑनलाइन बायोमैट्रिक अटेंडेंस बनाएंगे.
- स्कूल में प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा.
- स्कूलों में किसी प्रकार के आयोजनों- खेलकूद पर प्रतिबंध जारी रहेगा.
- आपात स्थिति में संपर्क करने के लिए स्कूल प्रबंधन को हेल्पलाइन नंबर जारी करना. अनिवार्य होगा.
- स्कूल के एंट्री गेट पर हाथ धोने और सैनिटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा.
- क्लास में सभी बच्चों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.