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स्कूलों को खोलने पर राज्य सरकार ने जारी किये दिशा-निर्देश, सिर्फ चार घंटे चलेंगी कक्षाएं

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Ranchi: कोरोना से संक्रमण में राज्य में सभी स्कूलों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया था. बीते दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए स्कूलों को खोलने का आदेश जारी किया था. मुख्यमंत्री ने राज्य में संचालित सभी सरकारी, सभी आवासीय विद्यालय, गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं जैक से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नौवीं से बारहवीं कक्षाओं के संचालन का निर्देश दिया था. अब इस बाबत सोमवार को झारखंड के शिक्षा सचिव ने एक आदेश जारी कर दिया है. उन्होंने सभी उपायुक्तों से स्कूल में पर्याप्त व्यवस्था के साथ स्कूल को खोलने की अनुमति दे दी है. हालांकि स्कूलों को खोलने के साथ ही शिक्षा सचिव ने कई शर्तों को पालन करने का निर्देश उपायुक्तों को दिया है. पत्र में सभी सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे आगामी पांच अगस्त तक स्कूलों में साफ-सफाई, सैनिटाइजेशन और अन्य तैयारी कर लें, ताकि छह अगस्त से नियमित रूप से नौंवी से 12वीं तक की ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो सके. इसे भी पढ़ें- स्कूलों">https://lagatar.in/state-government-issued-guidelines-on-opening-schools-classes-will-run-for-only-four-hours/122514/">स्कूलों

को खोलने पर राज्य सरकार ने जारी किये दिशा-निर्देश, सिर्फ चार घंटे चलेंगी कक्षाएं
शिक्षा सचिव ने जारी आदेश में कहा है कि स्कूल जाने के लिए बच्चों को अपने अभिभावकों से सहमति पत्र लेना अनिवार्य होगा. वहीं शिक्षकों के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लेना जरूरी होगा. बिना वैक्सीन लिए किसी भी स्कूल में शिक्षकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. राज्य के सभी प्राथमिक और मीडिल स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया गया है. हालांकि वहां बच्चों की एंट्री पर फिलहाल रोक जारी रहेगी.
  • शिक्षा सचिव ने उपायुक्तों को स्कूल खोलने के साथ दिए हैं निम्न दिशा निर्देश.
  • स्कूलों के सभी शिक्षकों को वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद ही इंट्री मिलेगी.
  • जिला प्रशासन की तरफ से समय-समय पर शिक्षकों को बच्चों कोविड जांच कराई जाएगी.
  • 8 से 12 बजे तक (मात्र 4 घंटे ही) राज्य के सभी स्कूलों में क्लास संचालित होंगे.
  • आवासीय विद्यालय में अभिभावकों की सहमति से ही हॉस्टल में स्टूडेंट्स के रहने की अनुमति होगी.
  • कक्षा में शामिल होने के लिए अभिभावकों की सहमति अनिवार्य होगी.
  • सभी स्कूल 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे.
  • सभी शिक्षक ऑनलाइन बायोमैट्रिक अटेंडेंस बनाएंगे.
  • स्कूल में प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा.
  • स्कूलों में किसी प्रकार के आयोजनों- खेलकूद पर प्रतिबंध जारी रहेगा.
  • आपात स्थिति में संपर्क करने के लिए स्कूल प्रबंधन को हेल्पलाइन नंबर जारी करना. अनिवार्य होगा.
  • स्कूल के एंट्री गेट पर हाथ धोने और सैनिटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा.
  • क्लास में सभी बच्चों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
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