Ranchi : जिला अवर निबंधक स्तर के दो अधिकारियों (रजिस्ट्रार) राहुल चौबे और सुजीत कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार है. हाईकोर्ट ने पुलिस को निबंधन सेवा के अधिकारी राहुल चौबे और सुजीत कुमार के खिलाफ दर्ज FIR में अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है. प्रार्थियों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और उनके जूनियर पार्थ जालान ने पक्ष रखा. मंगलवार को प्रार्थियों के अधिवक्ता ने सरकार के द्वारा दाखिल किये गये एफ़िडेविट पर अपना काउंटर एफ़िडेविट दायर करने के लिए समय मांगा. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए एक सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है.
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एक भूमि की रजिस्ट्री को लेकर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी
बता दें कि धनबाद जिले के गोविन्दपुर में पदस्थापन के दौरान दोनों ही अधिकारियों पर एक भूमि की रजिस्ट्री को लेकर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी.जिसके बाद प्राथमिकी को रद्द करने के लिए रजिस्ट्रार राहुल चौबे और सुजीत कुमार ने हाईकोर्ट में कवैशिंग याचिका दाखिल की है. जिसपर सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों ही अधिकारियों के खिलाफ नोकोअरसिव एक्शन का आदेश दिया है.
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