Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट से लोहरदगा के पूर्व विधायक और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत को राहत मिली है. लोहरदगा के एक थाना में सुखदेव भगत के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. इस मामले में सुखदेव भगत के द्वारा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी. जिसपर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है. वहीं अदालत ने पुलिस से सुखदेव भगत पर दर्ज सभी मामलों और उनके आपराधिक इतिहास की जानकारी मांगी है. इसके अलावा जिस केस में अग्रिम जमानत मांगी गई है, उसकी केस डायरी भी अदालत ने तलब की है. सुखदेव भगत की ओर से अधिवक्ता रोहन मजूमदार ने हाईकोर्ट के समक्ष पक्ष रखा. इसे भी पढ़ें -Exclusive:">https://lagatar.in/exclusive-ats-arrested-gangster-aman-srivastava-who-became-a-challenge-for-the-police-of-six-districts/">Exclusive:
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कांग्रेस नेता सुखदेव भगत के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक, HC ने मांगा आपराधिक रिकॉर्ड

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